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सर्व आदिवासी समाज  द्वारा राष्ट्रपति महामहिम भवन, नई दिल्ली, भारत के नाम तहसिलदार कुटरू के समक्ष उपस्थित होकर सौंपा ज्ञापन

द्वारा:- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग भैरमगढ़, जिला- बीजापुर (छ.ग.) विषय:- आदिवासी समुदाय के विभिन्न समस्याओं के निराकरण बावत्। महामहिम जी.

  • उपरोक्त विषयान्तर्गत् लेख है भारत के विभिन्न राज्यों में आदिवासी समुदाय लगातार अनेक | समस्याओं से जूझ रहा है। देशभर के आदिवासी समुदाय में दहशत और डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो सभी राज्यों के लिए लगभग एक समान है। आदिवासी समुदाय को लगा है कि मणिपुर की जातीय हिंसा की आग कहीं अन्य प्रदेशों में नहीं फैलने वाली है? UCC जैसे राष्ट्रव्यापी मुद्दे से आदिवासी समुदाय अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से कहीं दूर तो नहीं हो रहा है? देश में आदिवासियों के साथ शोषण, अत्याचार, मानवीय हिंसा, सामूहिक बलात्कार आदि मानवता को शर्मचार करने वाली घटनाओं जैसे कई गंभीर मुद्दे सभी राज्यों में गूंज रहे है ऐसे गंभीर परिस्थितियों में हम आदिवासी समुदाय 9 अगस्त 2023 विश्व आदिवासी दिवस को देशभर में हर्षोल्लास के साथ कैसे मना सकते है? इसलिए देश के लगभग सभी आदिवासी समुदाय के लोग इस दिवस को आक्रोश रैली के रूप में मनाने के लिए मजबूर हो रहे है साथ ही हम अपने संवैधानिक सवैधानिक संरक्षिका महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक इन गंभीर मुद्दों पर पूरी संवेदनशीलता के | साथ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं हम आदिवासियों के मुद्दे निम्मानुसार है- 1. मणिपुर में आदिवासियों के साथ हो रहे हिंसा, अमानवीय कृत्य, महिलाओं के साथ घोर आपत्तिजनक दुर्व्यवहार को स्कोने व दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर राज्य में शांति बहाली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।
  • 2. समान नागरिक संहिता बिल (यूसीसी) को आदिवासी वर्ग से पृथक रखा जावे। चूंकि आदिवासी समुदाय अपने अलग रीति-रिवाज, परम्परा व रूढ़ि से शासित होने वाला समुदाय है इन परम्परागत | पद्धतियों के लुप्त व अवरुद्ध होने से हम आदिवासियों के साथ पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पढ़ने का डर बना हुआ है अतएव समान नागरिक संहिता से आदिवासी समुदाय को पृथक रखा जावे। 3. पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा हेतु वन संरक्षण कानून में संशोधन 2023 को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से पृथक रखने या अपवाद व उपातरण के साथ लागू करने की संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करें
  • 4. पेशा कानून के मंशा अनुरुप क्रियान्वयन हर राज्य सरकारे सुनिश्चित करें, और वर्तमान में व्याप्त सभी कानूनों में पेशा कानून के अनुसार बदलाव सुनिश्चित किया जावे। 15. पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में 1 स्थानीय स्वशासन के लिए पृथक से कान्फोर्मेटरी एक्ट लाया जाये।

सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई कुटरू

ब्यूरो***सिरोज विश्वकर्मा

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